चुनाव का प्रचार प्रसार प्रारंभ होते ही हमारे यहां लोग अपने वोटर आई कार्ड (Voter ID Card) ढूंढने लगते हैं ताकि वह अपने मनपसंद राजनीतिक दल का चयन कर वोट दे सके क्योंकि वोट हमारा अधिकार है और हमें मतदान अवश्य करना चाहिए। ऐसे में कभी-कभी क्या होता है कि हमारे वोटर आई कार्ड पर कुछ चीज गलत हो जाती है या फिर वोटर आई कार्ड गुम हो जाता है जिस कारण हम यह सोचने लगते हैं कि क्या हम अपना मतदान नहीं कर पाएंगे?? ऐसे में आज हम आपको यह जानकारी देंगे कि अगर आपके पास आपका वोटर आई कार्ड खो चुका है या नहीं है फिर भी अगर आप 18 वर्ष की हो चुके हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप वोट अपने किस-किस आईडी प्रूफ के साथ दे सकते हैं।
सबसे पहले जोड़े नाम (Voter ID Card)
वोट डालने के लिए सबसे पहले आपको अपना वोटर लिस्ट में नाम देखना है अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आप क्या करें कि अपना वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जिसके लिए आप फॉर्म 6 को फील करें इसके उपरांत जब आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा तब आप वोट दे पाएंगे। अब जब आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा तब आप अपने आधार, पैन, ड्राइवरी लाइसेंस, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, डाकघर की पासबुक, अन्य डॉक्यूमेंट की मदद से वोट दे सकते हैं।
ऐसे करें गलती को सही
इसके अतिरिक्त गोवरमेंट आईडी प्रूफ, स्मार्ट कार्ड, पेंशन कार्ड, सर्विष आईडी, हेल्थ इंसोरेंस कार्ड, आदि चीज़ों को लेकर आप पहले बूथ सेंटर जाए और यहां वेरिफिकेशन के बाद आप अपना मतदान अपने पसन्द अनुसार पार्टी को देकर कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हमारे वोटर आईडी पर कुछ चीज मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से हमें कठिनाई होती है। आप उस दौरान फार्म 8 भर कर उसे सही करवा सकते हैं तब गलत चीज़े सही हो जाएंगी।

