15 अगस्त के दिन यातायात को ध्यान में रखते हुए फ़ास्ट टैग ऐनुअल पास हुआ जिसकी मदद से हम सड़कों पर बिना टोल टैक्स दिए अपने वाहन से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ये नियम सभी सड़को और हाइवे के लिए नहीं लगाया गया है। तो आइये जानते हैं इस नियम को कि आखिर क्या है फ़ास्ट टैग ऐनुअल पास नियम…..

आखिर क्या है फ़ास्ट टैग
अगर आपने फ़ास्ट टैग ऐनुअल पास बनवा लिया है तो बिना टोल टैक्स भरे बेझिझक एक्सप्रेस वे तथा हाइवे पर यात्रा कर सकते हैं। इस ऐनुअल फास्टटैग बनवाने की किमत 3000 रुपये है। इस ऐनुअल टैग की मान्यता 1 वर्ष तथा 200 ट्रिप तक ही सीमित की गई है। आगे आपको फिर इसे रीनियुअल कराना होगा।

इन हाइवे पर होगा ये मान्य
आप इस ऐनुअल फ़ास्ट टैग पास को नेशनल हाईवे 3, 11, 16, 19, 27, 44, 48 पर मान्य होगा। यानि आप इस फॉस्ट टैग का लाभ आगरा से बीकानेर, आगरा से मुंबई, श्रीनगर से कन्याकुमारी, दिल्ली से कोलकाता, पोरबन्दर से सिलचर, कोलकाता से पूर्वी तट, उतर दक्षिण कोरियनडर तथा पुणे से मछलिपट्टनम तक ही उठा सकते हैं।

होगा इससे यात्रा आसान
इसके अतिरिक्त आप इस फ़ास्ट टैग का लाभ सभी रूट्स पर नही उठा पाएंगे और आपको टोल टैक्स भरना होगा। हालांकि इस फास्टटैग ऐनुअल पास की मदद से यात्री बहुत आसानी से टोल टैक्स के झंझट से मुक्त होकर यात्रा का आनन्द उठाएंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो ये अवश्य जान लें कि आपको कौन से हाइवे पर फ़ास्ट टैग पास का उपयोग करना होगा कौन से हाइवे पर टोल टैक्स भरना होगा।